अवैध लोक परिवहन एवं अवैध निजी यात्री वाहनों के अनाधिकृत संचालन के खिलाफ चलाया जायेगा सघन अभियान
10 नवम्बर से 15 नवम्बर तक चलाया जायेगा ‘संयुक्त जांच अभियान‘
जिला कलक्टर श्री नेहरा ने बताया कि आमजनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने एवं बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारक अवैध लोक परिवहन एवं अवैध निजी यात्री वाहनों के अनाधिकृत संचालन पर समन्वित रूप से प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रषासन, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 10 नवम्बर से 15 नवम्बर तक ‘संयुक्त जांच अभियान‘ चलाया जायेगा। जिसके तहत विशेषतः रोडवेज बस स्टैण्ड के आस-पास से संचालित होने वाले अवैध यात्री वाहनों के विरूद्ध विशेष रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही अलग-अलग रूटों पर आवन्टित समय सारणी एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालित एवं अवैध रूप से माल की ढुलाई करने वाली वीडियो कोच एवं कान्ट्रेक्ट कैरिज बसों के परमिट निलम्बन करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के अवैध संचालन एवं अवैध पार्किंग की रोकथाम की कार्यवाही भी अभियान के दौरान की जायेगी। साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्टैण्डों से निजी बसों के स्टैण्ड की निर्धारित दूरी से ही निजी बसों का संचालन कराया जाना सुनिष्चित किया जाए।
बैठक में डीसीपी (ट्रैफिक) श्रीमती श्वेता धनखड़, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।