ऐतिहासिक व पर्यटन में दर्ज हवेली को खुर्द खुर्द करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा ने दिया ज्ञापन
राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के आदेशों को धता बता ऐतिहासिक व पर्यटन हवेलिया हो रही है जमीदोज- शर्मा
झुंझुनूं। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व हवेलियों को खुर्द बुर्द कर व्यवसायिक कॉन्प्लेक्स निर्माण करने वालों व इन हवेलियों को तोड़कर निर्माण की अनुमति देने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर भाजपा ने झुंझुनू नगर मंडल अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता कमल कांत शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शर्मा ने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 39 के शहीदान चौक स्थित टिबडों वालों की छः हवेलियां जो कि पर्यटन एवं ऐतिहासिक हवेलियों में अंकित है । नगर नियोजन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी मास्टर प्लान झुंझुनू (सुरेशसैनी)2011- 2031 जोकि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अंतर्गत तैयार किया गया है, उसमें पृष्ठ संख्या 16 में इन हवेलियों को पर्यटन तथा पृष्ठ संख्या 18 पर इन्हें ऐतिहासिक हवेलियों में अंकित किया गया है। इन में से एक हवेली जो कि पवन कुमार टीवड़ा के नाम से 186.14 वर्ग गज पट्टे सहित हवेली को मोहम्मद सलीम पुत्र असगर अली व उमान पुत्र उस्मान अली को बिक्री कर दिया तथा हवेली के साथ गलत दस्तावेज पेश कर सरकारी आम रास्ते व सार्वजनिक चौक को संलग्न कर उप पंजीयक के यहां 342.16 वर्ग गज का विक्रय पत्र बनवा दिया व उस ऐतिहासिक तथा पर्यटन हवेली को मोहम्मद सलीम जोया व उमान खान द्वारा रातों-रात जमींदोज कर दिया गया । नगर परिषद से आवासीय अनुमति लेकर व्यावसायिक कांपलेक्स निर्माण शुरू कर दिया जो कि 24 घंटे निर्माण कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है । आवासीय अनुमति प्राप्त कर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है, वहीं ऐतिहासिक व पर्यटन में अंकित हवेली को तोड़ने की अनुमति देना व तोड़ना दोनों ही गुनाह है। साथ ही आवासीय अनुमति प्राप्त कर व्यवसायिक निर्माण कर सरकारी राजस्व की चपत लगाना सरकार के साथ धोखाधड़ी है गत 30 अप्रैल 2015 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर शैलवेद्र सिंह सोहता ने आदेश निकाले थे कि पुरातन व ऐतिहासिक हवेलियों के स्वरूप को बिगाड़ने पर दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत सख्त कार्रवाई की जावे। आदेश क्रमांक 4(9 )(161) वि.धरो./ 15/561- 562 के द्वारा इन हवेलियों को संग्रहित करने के निर्देश दिए। इसी के अनुसार जिला कलेक्टर उमरदीन खान द्वारा जारी आदेश 10 अगस्त 2021 के पत्रांक एफ 16(4)(7) न्याय/ 2015/ 1630 व संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग के पत्रांक 4(9) (161) वि.धरो./ 15/161 - 562 दिनांक 30 अप्रैल 2015 के अनुसार निकाले आदेश में ऐतिहासिक एवं पुरातन हवेलियों की किसी भी तरह की तोड़फोड़ को रोका जाए तथा ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे । लेकिन राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के आदेशों को धता बताकर हवेली की बिक्री भी हुई , नगर परिषद द्वारा उसका पट्टा भी दिया गया व निर्माण की अनुमति भी दी गई। उस आवासीय अनुमति के आधार पर रातों-रात उस हवेली को खुर्द खुर्द कर जमींदोज कर दिया गया। इसी क्रम में अन्य पांच हवेलियों को तोड़ने की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है व नगर परिषद इस काम में भू माफियाओं का संपूर्ण सहयोग कर रही है । ज्ञापन में कहा कि इस प्रकार से राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद नगर परिषद की मिलीभगत से रातो रात पुरातन व ऐतिहासिक हवेलियों को तोड़ने व उनके स्वरूप को बदलने तथा आवासीय अनुमति पर व्यवसायिक निर्माण करने, साथ ही सार्वजनिक सरकारी रास्ते व आम चौक के गलत तथ्य पेश कर विक्रय पत्र बनवाने वाले तथा हवेली को तोड़ने व निर्माण करने की अनुमति देने वालों के खिलाफ प्रशासन स्वयं के निर्देशानुसार सख्त कार्यवाही करें उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर हवेली के स्थान पर हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से रुकवाए। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही ना कर अवैध निर्माण को नहीं रोकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर परिषद एवं जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा व एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जावेगा। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा बगड़, भाजपा नगर उपाध्यक्ष विकास पुरोहित, महामंत्री विजेंद्र हटवाल, नगर मंत्री जगदीश गोस्वामी , मुकेश रोहिल्ला व अल्पसंख्यक मोर्चा जिला मंत्री नदीम भाटी सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।