सेवारत कार्मिकों को चिकित्सा लाभ हेतु आरजीएचएस योजना में पंजीकरण आवश्यक
भरतपुर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2020-21 में सेवारत
कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा
लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए समस्त कार्मिकों का पंजीकरण
कराया जाना आवश्यक है।
राज्य एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक ओम प्रकाश मीना ने
बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना का लाभ 01 जुलाई 2021 से
दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कैशलेस इन्डोर एवं
डे-केयर चिकित्सा के लाभ प्रारंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि
आरजीएचएस योजना के तहत शीघ्र ही कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध
कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आरजीएचएस योजना के तहत चिकित्सा लाभ समस्त
राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में 01 जनवरी 2004 से पूर्व के कार्मिकों पर
अनिवार्य रूप पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर अंशदान कटौती के आधार पर
वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही राज मेडीक्लेम योजना का लाभ भी
आरजीएचएस योजना के माध्यम से पंजीकरण कराने पर दिया जाएगा। उन्होंने
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनके अधीनस्थ समस्त
कार्मिकों का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है इसके लिए राज्य बीमा एवं
प्रावधायी निधि विभाग द्वारा हैल्पडेस्क की स्थापना कार्यालय में की है।
उन्होंने बताया कि कार्मिकों के आरजीएचएस में पंजीकरण के लिए जनआधार
पंजीयन संख्या या जनआधार संख्या का होना आवश्यक है। इसलिए अपने अधीनस्थ
समस्त कार्मिकों को जनआधार कार्ड बनवाने एवं आरजीएचएस योजना में पंजीकरण
कराने हेतु निर्देशित करें।
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