*राष्ट्रीय पोर्टल पर ट्रांसजेंडर अपने पहचानपत्र के लिए करें आवेदन*
पोर्टल कई मायने में ट्रांसजेंडरों के जीवन को सरल व सशक्त बनाएगा : *समाज कल्याण अधिकारी*
ट्रांसजेंडर की पहचान को सशक्त करेगा राष्ट्रीय पोर्टल :
सुभाष तिवारी लखनऊ
*प्रयागराज 26 अक्टूबर 2021:* देश का कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब घर बैठे अपने पहचान पत्र व प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण व उनकी पहचान को सशक्त करने के लिए ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय’ भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-2, के निर्देशानुसार ‘ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल’ कि शुरुवात हुयी है।
समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय पोर्टल कई मायने में ट्रांसजेंडरों के जीवन को सरल व सशक्त बनाएगा। 10 जनवरी 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण व उत्थान कि दिशा को सुनिश्चित करने का एक ठोस कदम था। यह पोर्टल ट्रांसजेंडर लोगों की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार व सुरक्षा के लिए बेहद कल्याणकारी माना जा रहा है।
खुलेंगे संभावनाओं के द्वार
उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर की पहचान को सशक्त करेगा राष्ट्रीय पोर्टल जिससे उनके लिए संभावनाओं के असीम द्वार खुलेंगे। पहचानपत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर मनरेगा एवं सरकारी व निजी सेवा में भी उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, सस्ते दामों पर राशन, आत्मनिर्भर होने हेतु बैंकों से लोन, बीमा आदि का लाभ भी उन्हें आसानी से मिल सकेगा।
यहाँ करें आवेदन-
आवेदन के लिए पोर्टल Transgender.dosje.gov.in/Admin पर जाकर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर ही आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति कि जानकारी ले सकता है। आवेदन के बाद निर्धारित समय अवधि के अंदर ही उसे उसका पहचान पत्र व प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। जिसका प्रयोग वह किसी भी सरकारी या गैरसरकारी स्थान पर कर सकता है। किसी वजह से आवेदक का आवेदन खारिज होने पर पोर्टल पर शिकायत विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। इस शिकायत को संबंधित अधिकारी तक तुरंत अग्रसारित किया जाएगा व जल्द से जल्द शिकायत का समाधान होगा। स्वयं आवेदन करने में किसी भी प्रकार कि असुविधा होने पर ‘नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र’ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।