मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की कार्यवाही

 मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की कार्यवाही

जयपुर, 23 मार्च। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने अवमानक खाद्य सामाग्री मिलने पर मैमर्स- टच स्टोन फाउन्डेषन (अक्षय अमृत केन्टीन) पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) धारा 51 के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) श्री राजीव पाण्डेय ने बताया कि जांच में खाद्य सामग्री (बेसन के लड्डू) सबस्टैण्डर्ड होनी पाई गई जो कि नियमों के विरूद्ध है। सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मानव जीवन के लिए हानिकारक है एवं ऐसे खाद्य पदार्थो का विक्रय करना जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) धारा 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक 2006 का उल्लघंन किया है। अतः मैमर्स- टच स्टोन फाउन्डेषन अक्षय अमृत केन्टीन के विक्रेता एवं मैनेजर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
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