जयपुर रोड नंबर 1 मणिपाल हॉस्पिटल की पार्किंग जगह पर चल रही रेस्टोरेंट के ऊपर व्यवसाय गतिविधियां पर अग्निशमन विभाग बनी पार्क जयपुर एक शिकायत की गई थी जिस पार अग्निशमन विभाग के अधिकारी छोटू लाल द्वारा मणिपाल हॉस्पिटल में जांच की गई जांच में की गई शिकायत सही पाई गई जिस पर अग्निशमन विभाग में मणिपाल हॉस्पिटल को धारा 194, A के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग के अधिकारी बनी पार्क जयपुर द्वारा एक नोटिस मणिपाल हॉस्पिटल को जारी कर सात दिवस के अंदर जवाब मांगा है ज्ञा तक रहेगी मणिपाल हॉस्पिटल के बेसमेंट में पार्किंग ना होकर व्यापारिक गतिविधिया की जा रही है जोकि फायर ब्रिगेड अग्निशमन विभाग के द्वारा जारी की गई एन एस सी के नियम के अनुरूप है जिसके तहत अग्निशमन विभाग मैं मणिपाल हॉस्पिटल को धारा 194 ए के तहत नोटिस देकर जवाब मांगा है इसके पश्चात कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा एनएससी को भी रद्द किया जा सकता है
जयपुर मणिपाल हॉस्पिटल विद्याधर नगर जयपुर को अग्नि शमन विभाग का नोटिस